धमतरी

गांजा बेचते गिरफ्तार आरोपी को 5 साल की सजा, 50 हजार अर्थदंड भी
21-Aug-2024 2:16 PM
गांजा बेचते गिरफ्तार आरोपी को 5 साल की सजा, 50 हजार अर्थदंड भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 21 अगस्त।
एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने गांजा बिक्री करते गिरफ्तार आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित भी किया गया। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के सांकरा का है।

शासन की ओर से पैरवी एनके देवांगन ने की है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर 2023 को मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने सांकरा के पास गांजा बेचते ढावल राम साहू को पकड़ा था। उसके पास से 10.432 किग्रा गांजा बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर भेजा था। जांच के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश की जहां मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) में हुई।

न्यायाधीश केएल चरयाणी ने सभी सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी ढावल राम साहू को धारा 20-बी-2-बी के तहत सजा सुनाई। 
 


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