धमतरी

महिला का रास्ता रोककर रेप, 10 साल कैद
21-Jan-2023 1:43 PM
महिला का रास्ता रोककर रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 21 जनवरी।
गंगरेल नहर से नहाकर आ रही एक महिला का रास्ता रोककर रेप करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।
यह मामला जिले के रूद्री थाना क्षेत्र के एक गांव की है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक 2 साल पहले 10 जुलाई 2020 को सुबह साढ़े 10 बजे गांव की एक महिला नहाने के लिए गंगरेल नहर में गई थी। नहाने के बाद वह वापस घर लौट रही थी, तभी जंगल के पास सूनापन का फायदा उठाकर युवक राजकुमार यादव (35)ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद रेप किया। महिला अपने बचाव में चीखने-चिल्लाने लगी, तब युवक ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर जब उसने चिल्लाया तो आवाज सुनकर उसका पति और कुछ लोग आ गए। उन्हें देखकर युवक भाग गया।

महिला ने अपने पति को आपबीती बताई, जिसके बाद सीधे रूद्री थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक राजकुमार यादव के खिलाफ धारा 376,506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुुई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त राजकुमार यादव पर दोष सिद्ध करार दिया।

आरोपी को इस तरह हुई सजा
इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त राजकुमार यादव को धारा 376 के आरोप में 10 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह धारा 506 भाग-दो के अपराध में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी पड़ेगी।


अन्य पोस्ट