धमतरी
धमतरी, 14 सितंबर। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका महोबिया की अध्यक्षता में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत गठित जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद हुई। इसमें अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उन्होंने पशुओं को खुला छोडऩे वाले पशुपालकों की पहचान कर उन पर भी कार्रवाई के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा को कहा।
बैठक में सीईओ महोबिया ने पशुओं की टैगिंग कर पहचान करने व उन्हें लावारिस छोडऩे वाले पशुपालकों को चिह्नित करने के लिए कहा, ताकि होने वाली पशुहानि व जनहानि को नियंत्रित किया जा सके। बैठक में उपस्थित गौशाला संचालकों से क्षमतानुरूप लावारिस पशुओं को रखने व सहयोग करने का आग्रह किया।
इसके पहले, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पर चर्चा करते हुए उप संचालक पशु चिकित्सा ने बताया कि पशुओं को पीटना, वृद्ध, लाचार, बीमार पशुओं से कार्य लेना, उन्हें भूखा-प्यासा बांधकर रखना, पशुओं को लावारिस छोडऩा, अमानवीय तरीके से पशुवध करना, पशुपक्षी को जान से मारना, जहर देना, अंग-भंग करना अथवा अपाहिज करना जैसे आपराधिक कृत्य हैं।


