दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 1 जनवरी। दंतेवाड़ा के 88 वाहन स्वामियों को वाहन कर भुगतान एवं आवश्यक घोषणा दर्ज करने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस उन वाहन स्वामियों को जारी किया गया है, जिनके पते परिवहन कार्यालय में गलत दर्ज होने के कारण पूर्व में जारी नोटिस पुन: कार्यालय को प्राप्त हो गए थे।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा नियमानुसार वाहन कर का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके तहत वाहन स्वामियों को अधिनियम की धारा 8(1) एवं 8(2) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से घोषणा दर्ज करानी होगी, ताकि धारा 8(3) के प्रावधानों के अनुसार देय कर की अवधारणा की जा सके। परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में अनुपस्थिति घोषणा दर्ज नहीं की जाती है, तो धारा 8(4) के अंतर्गत कर निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन वाहन स्वामियों के वाहन वर्तमान में चलने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें वाहन का पंजीयन निरस्त कराना अनिवार्य होगा।
विभाग ने चेतावनी दी है कि वाहन कर का भुगतान नहीं करने एवं पंजीयन निरस्त नहीं कराने की स्थिति में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत बकाया कर की वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संलग्न सूची अनुसार 88 वाहन स्वामियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 07 दिवस के भीतर आवश्यक घोषणा दर्ज कर वाहन कर संबंधी दायित्वों का पालन सुनिश्चित करें।विपरीत दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


