दन्तेवाड़ा
वाहनों से 14 लाख रुपये की कर वसूली
11-Aug-2024 10:48 PM

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 11 अगस्त। जिले में पहली बार बकाया कर की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की गई है। अवगत हो कि, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराबान अधिनियम 1991 के तहत मोटरयान कर का भुगतान नहीं करने पर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत् राजस्व के बकाया की भांति बकाया कर की वसूली होती है। नोटिस तामिली के बाद बकाया कर का भुगतान नहीं करने पर चल-अचल संपत्ति की भी कुर्की कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है।
इस क्रम में कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले ने बताया उक्त प्रयोजनों का प्रयोग कर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत मोटरयान कर का भुगतान नहीं करने पर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसीलदार के समन्वय से 9 वाहनों से 14,60,620.00 (चौदह लाख साठ हजार छ सौ बीस रू.) बकाया कर वसूल किया गया है।
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