‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 12 फरवरी। प्रेमिका को जंगल में ले जाकर कू्ररतापूर्वक उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
केल्हारी थानांतर्गत ग्राम पंचायत केंवटी के ग्राम भालूडांड निवासी 21 वर्षीया सुष्मिता खलखो 24 अक्टूबर 2023 को घर से अंबिकापुर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह अंबिकापुर नहीं पहुंची। इधर युवती के ही गांव का 23 वर्षीय युवक रोहित बेक भी अपने घर से गायब था।
संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि मृतका के साथ उसका प्रेम-प्रसंग था, लेकिन बीच में ब्रेकअप हो जाने के कारण वह किसी और को चाहने लगी थी, जिससे वह नाराज था और हत्या की योजना बना डाली।
अंबिकापुर जा रही युवती को रास्ते में बस से उतार कर अमृतधारा जंगल ले गया। सिर में पत्थर से कई बार वार कर एवं नेलकटर के चाकू को उसके गले में घोंपकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अपराध की प्रकृति व अन्य समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त रोहित बेक को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम किए जाने पर अभियुक्त को दोनों धाराओं में क्रमश: 2 वर्ष और 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।