‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 फरवरी। मतदान की गोपनीयता भंग और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। कल 11 फरवरी को राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, एलबी नगर का मतदान होना है। जिसमें मतदाताओं का मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। अगर मतदाताओं द्वारा अपने दिए गए मत को मतदान कक्ष के अंदर रखे बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए फोटो एवं वीडियो मोबाइल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनीयता को भंग किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत अपराध है। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक-दूसरे दल व व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, यह भी कानूनन अपराध है। जिसके लिए पोस्ट भेजना वाले एवं ग्रुप एडमिन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनितिक दल व प्रत्याशियों से राजनांदगांव पुलिस ने अपील की है कि इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को जागरूक कर वैधानिक कार्रवाई से बचें।