बिलासपुर

निगम की पाइपलाइन तोडऩे पर अडानी कंपनी पर 4.90 लाख का जुर्माना, ड्रिल मशीन जब्त
30-Jan-2025 4:33 PM
निगम की पाइपलाइन तोडऩे पर अडानी कंपनी पर 4.90 लाख का जुर्माना, ड्रिल मशीन जब्त

छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 30 जनवरी।
नगर निगम की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने पर अडानी कंपनी पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और कंपनी की बड़ी ड्रिल मशीन जब्त कर ली गई। मामला महिमा तिराहा के पास का है, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान कंपनी ने व्यापार विहार पानी टंकी से जुड़ी पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई।

बुधवार की सुबह निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मशीन जब्त करने और 2 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया।

तीन दिन पहले शांति नगर में भी अडानी कंपनी द्वारा पाइपलाइन तोडऩे की घटना सामने आई थी। उस समय निगम ने 2.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कंपनी अधिकारियों को सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, कंपनी की लापरवाही जारी रही, जिससे निगम को दोबारा कार्रवाई करनी पड़ी।

निगम अधिकारियों ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य के दौरान सावधानी बरती जाए और पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे। निगम कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

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