‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 2 दिसंबर। यातायात नियमों के अनुसार मोटसाइकल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लायसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है फिर भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये नाबालिग चलाक ज्यादातर स्कूल जाने वाले छात्र होते है। नाबालिगों को गाड़ी न चालने के संबंध में स्कूलों को सर्कुलर भेजे जाते है लेकिन इसका नाबालिगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक जिम्मेदार माता-पिता के रूप में पालक को अपने बच्चे और उसकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखने की जरूरत है अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसको मोटर साइकल की चाबी न देहना ही बेहतर है।
ध्यान देने वाली बात है कि अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा का आमजनता से अपील है कि आपने बच्चों को 18 साल की उम्र से पहले दो पहिया, चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति ना दे।