बिलासपुर
एसपी की अपील- बच्चों का ध्यान रखें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 28 नवंबर। तखतपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जय कुमार लहरे (40 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366ए और पास्को एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है।
तखतपुर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के पिता ने 9 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहन भाठा निवासी जय कुमार लहरे ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ले गया। वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में छापा मारकर आरोपी और नाबालिग को अपनी हिरासत में लिया। आरोपी को तखतपुर लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नाबालिग को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अभिभावकों और समाज से अपील की है कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।