बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के डीन रहे डॉ. केके सहारे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके निलंबन पर दिए गए स्टे को हटा लिया है और उनकी याचिका खारिज कर दी है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में आयोजित बैठक में डॉ. सहारे की अनुपस्थिति के चलते उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया था। डॉ. सहारे ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया था। उन्होंने केवल यह जानकारी दी थी कि एक पारिवारिक कार्यक्रम के चलते अनुपस्थित होने की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया। इधर शासन ने स्टे के खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब देते हुए बताया कि डॉ. सहारे पर वित्तीय गड़बड़ी, आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही, अस्पताल में नियमित उपस्थिति न रहने और ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। जांच जारी है, और ऐसे में स्टे जारी रखना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने शासन की दलील स्वीकार करते हुए स्टे हटा दिया।
कोर्ट ने कहा कि डॉ. सहारे पर लगे आरोपों की जांच जारी है, और इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने जांच में सहयोग न करने पर नाराजगी भी जताई। हालांकि, डॉ. सहारे को दूसरे कोर्ट में अपील करने की छूट दी गई है।