बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को बच्चे की शिक्षा के लिए गिरवी रखे गए आभूषण की समय से पूर्व नीलामी करने के मामले में शिकायतकर्ता को एक लाख की क्षतिपूर्ति मय ब्याज देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह राशि मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए निर्धारित की है।
सरकंडा इमलीभाठा निवासी गीता शिंदे (40 वर्ष) ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 14 दिसंबर 2020 को बच्चे की शिक्षा के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के सिविल लाइन स्थित कार्यालय में 34.89 ग्राम स्वर्ण आभूषण गिरवी रख 1 लाख 11 हजार 375 रुपये का ऋण लिया था। गीता नियमित रूप से ऋण की ब्याज राशि का भुगतान करती रहीं।
आवेदन के अनुसार, ऋण की अवधि समाप्त होने से पूर्व 9 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर 2021 तक गीता ने कई बार अपने आभूषण छुड़ाने की मांग की, लेकिन बजाज फाइनेंस के कर्मचारियों ने टालमटोल की। गीता को यह आभास हो गया कि उनके आभूषण को वापस नहीं किया जाएगा। मांग पत्र देने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया और आभूषण भी नहीं लौटाए गए। जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के दौरान पाया कि गीता के आभूषणों की समय से पहले नीलामी कर दी गई थी, जो निष्पक्ष व्यवहार संहिता के नियमों का उल्लंघन था। यह कृत्य व्यावसायिक कदाचार और सेवा में कमी को दर्शाता है।
आयोग ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर गीता को एक लाख की एकमुश्त राशि मानसिक कष्ट और परिवाद व्यय के लिए प्रदान करे। यदि यह राशि तय समय में नहीं चुकाई जाती है, तो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।