राजनांदगांव
राजनांदगांव, 14 नवंबर। अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव ने एक मामले में आरोपी पति प्रमोद कुमार सिंह एवं उसकी पत्नी सीमा सिंह को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एबीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी कि आरोप में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी पति-पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 एवं धारा 471 सहपठित 34 के तहत प्रत्येक धारा में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है एवं इस मामले की तीसरी आरोपी कंचन कुमारी सिंह फरार है। जिसके लिए न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
न्यायालय ने यह भी पाया कि आरोपी प्रमोद कुमार सिंह एवं उसकी पत्नी सीमा सिंह ने मत्स्य आहार एवं झींगा आहार की राशि लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी एबीस कंपनी के साथ किया। न्यायालय ने यह प्रमाणित पाया है कि आरोपी प्रमोद कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2014 से 31 मार्च 2016 के मध्य एबीस कंपनी में जनरल मैनेजर एवं सीनियर वाईस प्रेसिडेन्ट के पद पर रहते एबीस कंपनी के मत्स्य आहार एवं झींगा आहार के उत्पादन एवं विक्रय की कुल राशि एक करोड़ पनचांबे लाख को बेईमानी से दुर्विनियोग कर धोखाधड़ी एवं अपराधिक न्यास भंग किया है।