‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 अक्टूबर। पत्नी से दुव्र्यवहार और प्रताडऩा के मामले में फंसे एक डॉक्टर पति की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर ने एफआईआर और चार्जशीट निरस्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, इसी मामले में डॉक्टर के परिजनों की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
कबीरधाम निवासी महिला की शादी जून 2017 में जशपुर के डॉक्टर अनित से हुई थी। शादी के तुरंत बाद से ही महिला के साथ उसके पति और ससुरालवालों द्वारा दुव्र्यवहार और मानसिक प्रताडऩा शुरू कर दी गई। महिला ने कबीरधाम थाने में पति और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया।
इस मामले में पति और उसके परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए (पत्नी से क्रूरता) और धारा 495 (शादी छिपाने का अपराध) के तहत दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को निरस्त करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने डॉक्टर पति की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि उसकी मां, भाई-भाभी और बहन की याचिका को स्वीकार कर लिया। मामला फिलहाल कबीरधाम के सीजेएम कोर्ट में लंबित है, जहां आगे की सुनवाई होगी।