बिलासपुर

चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने पतंग दुकानों पर छापा
14-Jan-2026 2:14 PM
चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने पतंग दुकानों पर छापा

सिंगल यूज प्लास्टिक बैग मिले, 11 हजार का जुर्माना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ मंगलवार को अभियान शुरू किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण मंडल की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि चाइनीज धागे से बने मांझे की बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसी के पालन में कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर नगर निगम बिलासपुर ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर कार्रवाई की।

संयुक्त टीम ने तेलीपारा, गोल बाजार, सदर बाजार सहित शहर के प्रमुख इलाकों में स्थित दस पतंग दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को साफ शब्दों में समझाइश दी गई कि चाइनीज मांझे का भंडारण या बिक्री कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में यदि प्रतिबंधित मांझा मिला तो दंडात्मक कार्रवाई तय है।

निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक भी बरामद हुआ। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों पर कुल 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की सामग्री पर भी सख्ती जारी रहेगी।

मालूम हो कि कि चाइनीज धागे से बनी मांझा बेहद घातक होती है। इससे पतंगबाजी के दौरान पक्षी उलझकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में मौत तक हो चुकी है।  

 


अन्य पोस्ट