‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुण्ठपुर, 26 सितंबर। आज जिले में पहली बार अवैध मादक पदार्थों एवं नशे के व्यापार पर रोक लगाने जिला स्तरीय हृष्टह्रक्रष्ठ टीम द्वारा ठेले और गुमटियों पर कार्रवाई की है।
26 सितंबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थों एवं नशे के व्यापार पर रोक लगाने जिला स्तरीय हृष्टह्रक्रष्ठ टीम द्वारा बैठक में लिए निर्णय के परिपालन में जांच टीम द्वारा कोरिया जिले के छिंदडांड, स्कूलपारा, महलपारा, ओडगी नाका, रामपुर स्थित स्कूल एवं कॉलेज के 100 गज दायरे के अंदर संचालित पान ठेला, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एवं होटलों एवं मेडिकल स्टोर की जांच की गई।
कॉलेज एवं स्कूल के पास स्थित ठेला, किराना स्टोर में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 12 पान गुमटियों, ठेला से क्रमश: 2400 राशि का जुर्माना/चलानी कार्रवाई की गई।
पहली बार लगे पोस्टर
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू एवं सिगरेट नहीं बेचने संबंधी पोस्टर ठेला एवं गुमटियों में लगवाए गए एवं जनजागरूकता अभियान के तहत खरवत, बैकुंठपुर के शासकीय स्कूलों में स्कूल परिसर को धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया तथा अनिवार्य रूप से धूम्रपान मुक्त स्कूल संबंधी पोस्टर लगवाने के लिए निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए।