कारोबार
सेन्ट्रल जीएसटी चीफ कमिश्नर को कैट के सरलीकरण सुझाव, व्यापारी हितों को ध्यान में रखने आश्वासन-गोयल
27-Nov-2021 1:36 PM
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रायपुर, 27 नवंंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया नवनीत गोयल, आईआरएस-चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी, सेन्ट्रल एक्साइज एंड कस्टम, भोपाल जोन (म.प्र.), बीबी महापात्रा-प्रिंसीपल कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी एवं अजय कमिश्नर (ऑडिट) को जीएसटी सरलीकरण सुझाव दिए गए, जो इस प्रकार हैं-
इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बंधित प्रावधान, जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, आरसीएम संबंधित प्रावधान, एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान, स्टेशनरी वस्तु पेन पर जीएसटी में वृद्धि बाबत, नियम 86 बी, नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण।
ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, ई-इनवॉइस का के 1 अप्रैल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत, श्व- ढ्ढठ्ठ1शद्बष्द्बठ्ठद्द की स्थिति में खरीदने को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत, जीएसटी वार्षिक विवरण के संबंध में सुझाव।
ब्याज, पेनल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल संबंधित समस्याएं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत, रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, व्यवसाय को राहत देने, जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव, एक व्यवसाय एक कर, प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करें।
श्री गोयल ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कैट सीजी चैप्टर को सकारात्मक आश्वासन दिया साथ ही कहा कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखा जाएगा।
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