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रायपुर, 9 सितंबर। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी प्रावधान में सरलीकरण एवं वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अधिसूचना क्रमांक एफ 10-59/2020/वाक/पांच (29), 01/04/2021 के द्वारा 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया गया था।
चेम्बर ने बताया कि इसके बावजूद प्रदेश में जारी उक्त लॉकडाउन की वजह से वार्षिक विवरण पत्र दाखिले की समय सीमा वर्ष 2016-17 के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक तथा वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ाया जाने हेतु वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री टी.एस.सिंहदेव से आग्रह किया गया। श्री पारवानी ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी हेतु सुझाव दिये जो निम्नानुसार है-
नियम 36(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध, नियम 86(बी) के तहत आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध, नियम 59(5) के तहत जीएसटीआर 1 दाखिल करने पर रोक, नियम 21ए के तहत पंजीकरण का निलंबन, नियम 21 के तहत जीएसटी पंजीकरण रद्द करना, जीएसटी पंजीकरण के लिए नियम 8 और 9 में किए गए परिवर्तन, नियम 138 और 138(ई) के तहत ई-वे बिल की वैधता में किए गए बदलाव, पंजीकरण रद्द करने के निरसन के संबंध में अपील का निपटान।
आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न टर्नओवर के अनुसार टर्नओवर में बेमेल होने के कारण नोटिस जारी करना, एग्रीगेटर के माध्यम से सामान बेचने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, धारा 74 के तहत कार्यवाही, एक ही लेन-देन पर दो बार ब्याज लिया जाता है, वन टाइम विवाद समाधान योजना, रिटर्न के सुधार की सुविधा, अशोध्य ऋणों के मामले में भुगतान किए गए कर का पुन: क्रेडिट, ब्याज दर 18 प्रतिशत के बजाय 8 से 12 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिए।


