बेमेतरा

दोस्त संग की थी पत्नी की हत्या, दोनों को उम्र कैद
11-Oct-2025 4:04 PM
दोस्त संग की थी पत्नी की हत्या, दोनों को उम्र कैद

 बेमेतरा, 11 अक्टूबर। महिला की हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति मोहम्मद शहजादा शेखानी एवं उसके दोस्त मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी उर्फ साहिल को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से शिवगोपाल श्रीवास लोक अभियोजक नें फैरवी की।

प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली में शहर निवासी आशिफा परवीन की मौत के मामले में दो आरोपी के खिलाफ धारा 302 का का मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी ने पुलिस को बताया कि तंग आकर अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी उर्फ साहिल के साथ मिलकर 12 अप्रैल की रात्रि में आशिफा को घर में रात के समय में गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों आरोपी ने अगले दिन मृतका के कफन-दफन कर दिया। प्रकरण की विवेचना में दोनों को आरोपी होना पाए गए थे ।

 

 इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण में दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाय। जिसमें आरोपी मोहम्मद शहजादा शेखानी 26 साल वार्ड 18 निवासी व उसके साथी मोहम्मद मुस्तकिम शेखानी दोनों को भारतीय दंड सहिता की धारा 120 बी, धारा 302 एवं 201 के तहत दर्ज प्रकरण में फैसला सुनाया गया। धारा 302 एवं 120 बी के धारा के तहत दर्ज अपराध में आजीवन सश्रम कारावास व 5 हजार का अर्थदंड, 201 के प्रकरण में तीन साल एवं 1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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