बेमेतरा

नाबालिग से रेप, 10 वर्ष कैद
30-Jan-2024 2:55 PM
नाबालिग से रेप, 10 वर्ष कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 30 जनवरी।
मारो, चौकी नांदघाट, थाना में पॉक्सो एक्ट एवं अन्य मामलों पर सुनवाई के बाद एफटीसी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी ने प्रकरण पर फैसला देते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) (जेएल), 376(3) सहपठित धारा 511 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ट) के उल्लंघन में धारा 6 सहपठित धारा 18 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट सतीश कुमार वर्मा ने पैरवी किया।

पीडि़ता की मां ने पुलिस चौकी मारो में आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी एक नाबालिग लडक़ी जो दिमाग से कमजोर है, वह बात कम करती है। बीते 11 अक्टूबर को घर के सभी लोग बाहर गये थे जब वापस आये तो उसका बेटा ने बताया कि वह और सभी बच्चे नहाने बांधा तालाब गये थे, पीडि़ता घर में अकेली थी, तब आरोपी उनके घर के अंदर जबरन रेप का प्रयास कर रहा था। उसे देखते ही गलती हो गया बेटा किसी को मत बताना कहकर चला गया। तब प्रार्थिया ने पीडि़ता से पूछी तो घटना को सही बताई। तब वह अपने सास-ससुर को घटना के बारे में बताकर, 12 अक्टूबर 23 को पीडि़ता एवं अपने ससुर के साथ पुलिस चौकी मारो आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी है। उक्त सबंध में पीडि़ता की मां की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना नांदघाट में धारा 450, 376, 511 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 6, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
 


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