बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 जुलाई। जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन की सक्रियता से बाल विवाह को रोका गया।
महिला बाल विकास को 17 जुलाई को रात्रि यह सूचना मिली थी कि बलौदाबाजार विकासखंड के एक गांव में कन्या का परिवर्तित नाम सीमा का विवाह 18 जुलाई को सुबह होने वाला था। कन्या नाबालिग है तथा लडक़ा भी नाबालिग है ऐसी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग को मिला था। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास ने अपने विभाग को सचेत करते हुए 18 जुलाई को बाल विवाह रोकने के निर्देश दिया गया। जिस पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर के वधू के घर में प्रात: 6 बजे ही टीम पहुंची।
टीम वधु के घर पहुंचने पर पता चला कि शादी करने के लिए अपने ब्लॉक से बाहर किसी मंदिर में शादी करने के लिए लोग जा रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने वधु के माता-पिता को वापस घर में बुलाया। उनकी वापस आने के पश्चात अलग-अलग वधु एवं वर के घर में दोनों बच्चों के माता-पिता परिजनों को समझाइश दी गई एवं घोषणा पत्र भरवाया गया।
इस पर परिवार जन भी सहमत हो गए एवं 18 एवं 21 साल होने के बाद में शादी करने की बात कही गई। जिला प्रशासन की टीम में पुलिस विभाग,चाइल्ड लाइन 1098 स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण महिला बाल विकास विभाग चाइल्ड लाइन के अधिकारी मौजूद रहे।