बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 जुलाई। अवैध शराब परिवहन एवं अवैध शराब बिक्री करते 3 मामले में 3 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 अवैध चखना सेंटर पर भी कार्रवाई की गई।
थाना प्रभारी रोशन राजपूत भाटापारा ग्रामीण द्वारा विशेष टीम बनाकर अभियान चलाकर मेन रोड पटपर में अवैध रूप से शराब परिवहन करते आरोपी आल्हा घृतलहरे ग्राम गोढी टी एवं शराब बिक्री करते ग्राम रोहरा निवासी लोकेश यादव एवम खोखली निवासी सूरज यादव के कब्जे से भारी मात्रा में शराब जब्त कर, 3 चखना सेंटर संचालकों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
पुलिस के अनुसार 18 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर मेन रोड पटपर चौक के पास आरोपी आल्हा घृतलहरे (35)गोढी टी थाना भाटापारा ग्रामीण को पैशन प्रो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 डीवाई 4465 मे 46 पव्वा देसी मसाला शराब कुल 8. 280 बल्क लीटर कीमती 4600 को अवैध रूप से परिवहन करते मिलने पर उक्त शराब एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को मुताबिक जप्ती पत्रक के जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर आरोपी लोकेश यादव (22)ग्राम रोहरा थाना भाटापारा ग्रामीण को उसके मकान के गली परछि में अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया जिसके कब्जे से 40 पव्वा देसी मदिरा शराब एवं नगदी 800 को गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया।
इसी तरह तीसरे प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर ग्राम खोखली में अवैध शराब रेड कार्यवाही कर आरोपी सूरज कुमार यादव (32)को उसके किराना दुकान के सामने ग्राम खोखली के कब्जे से 60 पव्वा देसी मसाला शराब कुल 10.800 बल्क कीमती 6000 को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार किया गया।
इसी क्रम में अवैध रूप से लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर चखना सेंटर के संचालक आरोपी नीरज निषाद (37)सिद्ध बाबा थाना भाटापारा ग्रामीण राजू साहू (39)सिद्ध बाबा थाना भाटापारा ग्रामीण, नेतराम साहू (45)सिद्ध बाबा थाना भाटापारा ग्रामीण के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36 सी के तहत कार्यवाही की गई।