बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 23 अप्रैल। कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश से बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 13 में वाक्यांश को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 13-ए अंत:स्थापित की गईं है।
नई कंडिका 13-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है। सभी बैंक शाखाएं प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी पीडीएस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों, ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, अस्पताल व मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।


