बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भाटापारा, 3अपै्रल। नगर पालिका द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर धारा 144 प्रभावशील होने का निर्देश जारी किया गया है। सीएमओ आशीष तिवारी द्वारा जारी पत्र मे सभी स्थाई एवं अस्थायी दुकानों के लिए समय सीमा प्रातरू 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
वहीं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा के लिये प्रातरू 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। भेजन के होम डिलिवरी के लिये रात्रि 11:30 बजे तक का समय दिया गया है जारी पत्र मे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों सहित ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ हीं आपात स्थिति मे कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय को बंद करने की जानकारी दी गई है। व्यवसायियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर 15 दिवस के लिये दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। सीएमओं द्वारा उक्त आदेश की आज शहर मे मुनादी करवाई गई है।