बलौदा बाजार

नंगाड़ा, डीजे व लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भाटापारा, 26 मार्च। कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में शासन ने नये निर्देश जारी किये है एसडीएम इंदिरा देवहारी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किये गये है जिसके पालन के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। जिसमे पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी, होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुये अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे, सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे व्यक्तिगतध्एकल रूप से धार्मिक स्थलध्संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा, विवाहध्अंत्येष्टिध्दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशरू 2 एवं 4 व्यक्ति की बैठ सकेंगे, डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा, अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारेटाईन में रहना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा.