बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 25 फरवरी। जिला बाल संरक्षण इकाई बलौदाबाजार-भाटापारा एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से कसडोल विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम अमोदी में बाल विवाह को रोकने में कामयाबी पाई है। बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् परिजनों को समझाईश के साथ उनसे घोषणा पत्र भराया गया है। 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अब विवाह हो सकेंगा।
कलेक्टर सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी एलआर. कच्छप के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध विभाग के द्वारा जन जागरूकता भी फैलायी जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई बलौदाबाजार को 23 फरवरी को कसडोल विकासखंड के अमोदी गांव में 15 वर्षीय 9 माह की किशोरी बालिका विवाह किए जाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई,परियोजना कसडोल गिरौदपुरी चौकी के संयुक्त टीम के द्वारा बाल विवाह से होने वाले शारीरिक सामाजिक, दुष्परिणामों की भी जानकारी दी गई है।
अत:परिजनों के द्वारा अपनी गलती स्वीकारते हुए बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह करने की सहमति देते हुए घोषणा पत्र भरवाया गया। अगले कार्य दिवस में वर एवं वधू पक्ष दोनो को बालक कल्याण समिति बलौदाबाजार में प्रस्तुत करने हेतु परिजनों को निर्देशित किया गया। किसी भी प्रकरण में आयु संदेह होने पर उसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयीन नम्बर 07727-222253 एवं चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 में अवश्य रूप से दर्ज कराए।
उक्त बाल विवाह रोकथाम कार्यवाही में परियोजना अधिकारी राजेश छीरसागर, सुपरवाईजर लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी विजय दिवाकर, नकुल कन्नौजे, विवेक आनंद, गिरौदपुरी चैकी प्रभारी, मनोज सिंह कवंर, माधव प्रसाद साहू प्रधान आरक्षक तथा दो आरक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच दीपक मांझी और पंचायत प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई।


