बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 11 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2025 में अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण तरिके से समझौता किया जाता है। बरसों का विवाद मिनटों में सुलझ सकता है, बस आप एक बार लोक अदालत तो आयें। लोक अदालत में पक्षकारों का स्वागत है इसी संदेश के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार शिविर एवं डोर टू डोर कैम्पनिंग से किया जा रहा है, जिसमें लोक अदालत से संबंधित पाम्पलेट्स वितरित किया जा रहा है, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इंस्टाग्राम पेज स्रद्बह्यड्ड.ड्ढड्डद्यशस्रड्डड्ढड्ड5ड्डह्म् के माध्यम से भी जनसाामन्य को जागरूक किया जा रहा है।
नि:शुल्क विधिक जानकारी के लिये इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया जा सकता है।
जनसामान्य को यह संदेश दिया जा रहा है कि लोक अदालत में ना कोई जीतता है ना कोई पक्ष हारता है बल्कि दोनों पक्ष जीतता है। लोक अदालत के लाभ अधिवक्ता खर्च की बचत, कोई न्यायालय शुल्क नहीं, पुराने मुकदमों की न्यायालय शुल्क वापसी, किसी पक्ष को सजा नहीं, मामले का तुरंत निपटारा हो जाता है, सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है, फैसला अंतिम होता है, फैसले के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है।
लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, दिवानी मामले, चेक बाउंस के मामले, धन वसूली के मामले मोटर दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान का निराकरण होगा, साथ ही ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नही हुआ है प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण किया जायेगा- जो बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर बकाया टेलिफोनिक बिल इत्यादि। जिला न्यायालय के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा ।
13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ जिला एवं सत्र न्यायालय में बनेगी साथ ही व्यवहार न्यायालय भाटापारा, सिमगा, कसडोल में भी खंडपीठ का गठन किया गया है। इसके अलावा राजस्व एवं तहसील न्यायालय में भी खंडपीठ का गठन किया गया है। लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल के समन्वय से किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार का जनसामान्य से यह अपील है कि नेशनल लोक अदालत में सकिय सहभागिता लेकर उसका लाभ प्राप्त करे जिससे नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।


