बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 20 नवम्बर। अनुशासनहीनता क़ो बढ़ावा देने, शराब पीकर विद्यालय आने, शाला समय में अनुपस्थित, निर्वाचन कार्य में बीएलओ. की ड्यूटी लगाये जाने के बाद भी जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य एवं दो सहायक शिक्षक क़ो निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी विकासखंड सिमगा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा एवं सहायक शिक्षक (एलबी) संदीप कुमार साहू द्वारा मद्यपान कर शाला आने एवं शाला समय में अनुपस्थित पाये गए। इसी तरह विकासखंड सिमगा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) मिथलेश कुमार वर्मा का निर्वाचन कार्य में बीएलओ की ड्यूटी लगाये जाने के बाद भी जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया।
प्रधान पाठक एवं शिक्षकों के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 के विपरीत मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक (एलबी) संदीप कुमार साहू एवं मिथलेश कुमार वर्मा क़ो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल एवं पलारी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।


