बलौदा बाजार

नाबालिग से रेप, दो आरोपियों को 20-20 साल कैद
07-Jan-2026 7:16 PM
नाबालिग से रेप, दो आरोपियों को 20-20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 7 जनवरी। भाटापारा के अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी तथा उसके सहयोगी को दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 11 अगस्त 2024 को पीडि़ता के पिता ने थाना भाटापारा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी 10 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 8 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस ने गुम इंसान दर्ज करते हुए अपहरण की आशंका में मामला दर्ज किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि एक आरोपी ने पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस कृत्य में एक अन्य व्यक्ति ने सहयोग किया। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों ने पीडि़ता को भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के नयापारा स्थित एक मकान में रखा।

पुलिस ने 2 सितंबर 2024 को पीडि़ता को सह आरोपी के नयापारा स्थित मकान से बरामद किया। इसके बाद पीडि़ता के बयान, मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीडि़ता, उसके परिजन तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह माना कि मुख्य आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा सह आरोपी ने इस अपराध में सहयोग किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।


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