बलौदा बाजार

बाल विवाह रोकने जागरूकता अभियान
02-Nov-2025 3:58 PM
बाल विवाह रोकने जागरूकता अभियान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 नवंबर। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा राष्ट्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आशा इकाई का गठन किया गया है, जिसका कार्य बाल विवाह को रोकने के जागरूकता कार्यकम का आयोजन करना और उससे पीडि़त बच्चों को कानूनी सुरक्षा और अन्य राहत प्रदान करना है।

जिला बलौदाबाजार के सिमगा क्षेत्र में विगत रात्रि को यह सूचना मिली कि 14 वर्षीय एक बालिका की बाल विवाह के लिए सगाई की जा रही है। सूचना पर सिमगा क्षेत्र के पैरालीगल वालिंटियर नागेश यदु संबंधित थाने के कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ मौके पर गए और परिवारवालों को समझाईश दी गई कि बाल विवाह करना अपराध है। बालिग होने पर ही विवाह करें। जिस पर परिवारवाले सहमत हो गए और एक नाबालिग का विवाह होने से रूक गया।

अमिता जायसवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि बाल विवाह भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित है। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लडक़ी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडक़े की शादी को बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह कानूनी रूप से अमान्य है। बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य और भविष्य पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति बाल विवाह में सम्मिलित व्यक्ति, बाल विवाह का आयोजन करने वाले व्यक्ति और जो पुरूष 21 वर्ष की आयु से अधिक है और बाल विवाह करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव और दण्ड से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि बाल विवाह मुक्त क्षेत्र बलौदाबाजार को बनाया जा सके।

 

पैरालीगल वालिंटियर्स को कानूनी जागरूकता अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रत्येक माह दिया जा रहा है, जिसका प्रभाव यह है कि जनसामान्य को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यप्रणाली की जानकारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव के अवसर पर पं. चकपाणी शुक्ल हायर सेकण्डरी स्कूल बलौदाबाजार के मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा भी विधिक जागरूकता के लिए 2 से 4 नवंबर तक स्टॉल लगाया जा रहा है जिसमें विधिक सहायता के लिये पैरालीगल वालिंटियरर्स उपस्थित रहेंगे और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के योजनाओं और कानूनी जागरूकता संबंधी पाम्पलेट्स का वितरण करेंगे।


अन्य पोस्ट