बलौदा बाजार

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
01-Nov-2025 3:36 PM
नाबालिग से रेप,  20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 नवम्बर। बलौदाबाजार जिला न्यायालय ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार, फरवरी 2022 में आरोपी ने पीडि़ता को विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ संबंध बनाए। इस अवधि में कई बार शारीरिक शोषण किए जाने के आरोप लगे। जब पीडि़ता ने विवाह की बात कही तो आरोपी ने इंकार कर दिया।

इसके बाद दिसंबर 2024 में पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने विवेचना के दौरान पीडि़ता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गिरजेश प्रताप सिंह की अदालत में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें पीडि़ता, उसकी मां, जांच अधिकारी और चिकित्सक शामिल थे।

सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया और 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।

मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा ने कहा कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है और यह फैसला ऐसे अपराधों के प्रति निवारक प्रभाव डालेगा।


अन्य पोस्ट