बलौदा बाजार
अवैध वसूली के आरोप में श्रम निरीक्षक निलंबित हो चुके हैं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 29 अक्टूबर। व्यापारियों से अवैध वसूली के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए श्रम निरीक्षक रामचरन कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर गुमास्ता लाइसेंस और महिला उत्पीडऩ जांच समिति के गठन के नाम पर व्यापारियों से धन वसूलने के आरोप लगे थे।
जांच में आरोप सही पाए जाने पर श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर दीपक सोनी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इसी मामले में श्रम उप निरीक्षक अभय दुबे, कोमल सिंह मरावी और श्रम कल्याण निरीक्षक (प्लेसमेंट) कार्तिकेय दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
श्रम अधिकारी पर भी उठे सवाल
व्यापारियों ने अब जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार पर भी कार्रवाई की मांग की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जुगल भट्टर ने कहा कि बिना वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के ऐसी वसूली संभव नहीं हो सकती। उन्होंने कहा — जितने दोषी अवैध वसूली करने वाले कर्मचारी हैं, उतना ही दोष श्रम अधिकारी पर भी है। उनके अधीनस्थ अधिकारी लगातार बाजार में वसूली कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
भट्टर ने यह भी कहा कि जब व्यापारी पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और भुगतान से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तब श्रम अधिकारी ने मीडिया के समक्ष कर्मचारियों का बचाव करते हुए कहा था कि व्यापारी झूठे आरोप लगाकर विभागीय कर्मचारियों को फंसा रहे हैं।
अब जब जांच रिपोर्ट में आरोप सत्य पाए गए हैं, व्यापारी संगठन ने जिला श्रम अधिकारी पर भी विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
‘छत्तीसगढ़’ ने जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार से इस संबंध में पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका।


