बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 18 अक्टूबर। शहर के दशहरा मैदान में इस वर्ष भी पटाखा बाजार स्थापित किया गया है। यहां करीब 60 अस्थाई दुकानें लगाई गई हैं। इस बार अग्निशमन विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और बाजार में फायर ब्रिगेड की तैनाती भी नहीं की गई है।
अग्निशमन विभाग के बलौदाबाजार सहित चार जिलों के प्रभारी अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि नगर पालिका ने दुकानें संचालित करने के लिए विभाग से कोई एनओसी नहीं ली है। उन्होंने कहा, जब अनुमति ही नहीं मांगी गई तो हम गाइडलाइन पालन की निगरानी कैसे करें। नगर पालिका की ओर से केवल फायर ब्रिगेड की मांग का पत्र दिया गया है, मगर इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि दमकल कब से कब तक तैनात रहेगी। वहीं, नगर पालिका सीएमओ आशीष तिवारी ने कहा कि दुकानों के लिए एनओसी आवश्यक नहीं है, क्योंकि दुकानें नगर पालिका की भूमि पर लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की तैनाती के लिए आवेदन दिया गया है।
सरकारी नियमों के अनुसार पटाखा दुकानों के लिए दुकानें बांस, कपड़े या टेंट से नहीं बननी चाहिए, बल्कि टीन या लोहे के ढांचे की होनी चाहिए। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी अनिवार्य है। तेल, गैस लैंप या खुली बिजली का उपयोग वर्जित है। दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रतिबंधित है। प्रत्येक दुकान के पास अग्निशामक यंत्र और रेत से भरे ड्रम या बाल्टियां होना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर लगी दुकानों में इन नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।


