बलौदा बाजार

बलौदाबाजार, 4 सितंबर। दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 3 जनवरी 2024 की है। घटना दिनांक को आरोपी रोशनदास मानिकपुरी और मृतक खिलेश कर्ष दोनों शराब पीए, फिर दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी रोशनदास ने पत्थर से मृतक के सिर में मार कर उनकी हत्या कर दी। जिसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी गिरौधपुरी में दर्ज किया गया है।
विवेचना में आरोपी के द्वारा हत्या किये जाना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कसडोल के न्यायालय में अभियोग़ पत्र पेश किया है। जो कि सुनवाई के लिए उपारपर्ण होने पर प्रधान सत्र न्यायालय बलौदाबाजार को प्राप्त हुआ है जिसमें विचरण के दौरान अभियोजन के द्वारा 14 गवाह पेश किया गया है।
गवाहों की बयान से घटना प्रमाणित होने पर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता के बीच हुआ बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा के द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्क एवं दलील से सहमत होते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए एक सितंबर को आरोपी रोशनदास को आजीवन कारावास की सजा से एवं 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है।