बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 सितंबर। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध मदिरा निर्माण पर कार्यवाही करते हुए 50 बल्क लीटर महुआ मदिरा जब्त किया गया और तालाब किनारे 27 प्लास्टिक झिलियों में 540 किलो मदिरा निर्माण योग्य लाहन को विधिवत नष्ट किया गया।
आबकारी विभाग को सूचना मिली कि ग्राम सुढेली में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है। सूचना के आधार पर शुक्रवार को वहां दबिश देकर विधिवत तलाशी लेने पर 15 लीटर क्षमता वली 3 प्लास्टिक जरीकेन में कुल 45 बल्क लीटर महुआ मदिरा और 05 लीटर क्षमता वाली 01 प्लास्टिक जरीकेन मे लगभग 05 बल्क लीटर महुआ मदिरा कुल-50 बल्क लीटर महुआ मदिरा जब्त किया गया और तालाब किनारे 27 प्लास्टिक झिलियों में 540 किलो मदिरा निर्माण योग्य लाहन को विधिवत नष्ट किया गया। महुआ शराब का बाजार मूल्य 10000 रुपये एवं महुआ लाहन का मूल्य 32400 होना पाया गया।
अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34(1)(क)(च) 34(2) एवं 59( क) प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।


