बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 25 अगस्त। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। मामला 15 मई 2024 का है, जब आरोपी विनय दुबे उर्फ कन्नू बलौदाबाजार ने पत्नी सरस्वती कुर्रे के साथ विवाद के दौरान पहले उसे जमीन पर पटक दिया और फिर सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के बाहर नाली में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया था। मृतिका की मां की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया और गहन विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी-क) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रकरण की विवेचना एसडीओपी बलौदाबाजार निधि नाग और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अजय झा के मार्गदर्शन में की गई।


