बलौदा बाजार

नाबालिग से रेप, 28 साल कैद
04-Aug-2025 4:24 PM
नाबालिग से रेप, 28 साल कैद

भाटापारा, 4 अगस्त। थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा एक नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 08/2024 धारा 363,366,376 एवं धारा 04,06 पाक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।  अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अजय मिरी उम्र 21 साल निवासी ग्राम खोखली थाना भाटापारा ग्रामीण को भादवि की धारा 363 में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 100 अर्थदंड, धारा 366 में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 100 अर्थदंड, धारा 06 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार आरोपी को कुल 28 वर्ष कठोर कारावास के साथ कुल 700 का जुर्माना आदेशित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही प्रधान आरक्षक 199 यशवंत सिंह एवं प्रधान आरक्षक 26 गिरीश टंडन थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा किया गया है।


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