बलौदा बाजार
चखना सेंटर के ठेले-सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 25 दिसंबर। आबकारी विभाग द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार शासकीय मदिरालयों के आसपास 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के चखना दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता हैं। इसी तरह लाइसेंसी बार को छोडक़र किसी भी होटल व ढाबों में ग्राहकों को शराब परोसने अथवा बैठकर मदिरापान की इजाजत देना अपराध माना गया है।
इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थान में मदिरापान करते पाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी है, लेकिन जिला मुख्यालय होने के बावजूद बलौदाबाजार नगर में आबकारी विभाग के उक्त नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग पर रोजाना आला अधिकारियों की आवाजाही जारी रहने के दौरान भी उक्त मार्ग पर सडक़ के किनारे शासकीय मदिरालय के आसपास अनेक चखना सेंटर के ठेले में मदिरा प्रेमी जाम छलकाते रहते हैं। इसी तरह नगर से लगे ढाबों तथा बायपास मार्ग पर संचालित कुछ ढाबा संचालकों ने रात के अलावा दिन भी मदिरा प्रेमियों को बैठकर मदिरापान करने की छूट दे रखी है।
जानकारी के अनुसार शासकीय मदिरालय में अच्छे ब्रांड की मदिरा उपलब्ध नहीं होने पर कुछ ढाबा संचालकों द्वारा अपने मदिरा प्रेमी ग्राहकों को अच्छे ब्रांड वाली मदिरा आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है।
सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान करने वालों पर कार्रवाई नहीं
नगर के पोस्ट ऑफिस के पीछे वार्ड क्रमांक 6 पिपरा तालाब किनारे रोज शाम व ओपन स्टेडियम के आसपास खोर्सीनाला पुल के आसपास बायपास मार्ग में ढाबों के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा प्रेमी खुलेआम मदिरापान करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि बलौदाबाजार रायपुर मार्ग पर रोजाना आला अधिकारियों की गाडिय़ां गुजरती रहती है, लेकिन ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।


