बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 अगस्त। जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम पंचायत अमेरा के शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा अमेरा पिछले काफी लंबे समय से जुंआ शराब एवं सामाजिक तत्वों का ठिकाना बन गया है।
इस प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की राशि स्वीकृत हुई है। साथ ही बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी किया जाना है। किंतु गांव के यादव समाज के कुछ लोगों के द्वारा स्कूल परिसर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है।
इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव परस साहू एवं सरपंच लखेश्वरी साहू द्वारा धारा 56 के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यादव समाज के दो-तीन लोग स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्ष नहीं बनने दे रहे हैं न ही बाउंड्रीवॉल बनाने दे रहे हैं। जिसके कारण शाला संचालन की अवधि में शाला परिसर में लगातार और सामाजिक तत्व अपना डेरा जमाए रहते हैं। जिससे विद्यार्थियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर के अंदर कभी कुछ लोग जुआ खेलने आ जाते हैं। कुछ लोग ताश खेलने आ जाते हैं और कुछ लोग स्कूल परिसर से लगे मंदिर के आसपास शराब पीते नजर आते हैं।
स्कूल परिसर के बगल में एक ठेला भी संचालित है जहां धड़ल्ले से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जैसी सामान बेचे जा रहे हंै।
स्कूल भवन परिसर सुरक्षित नहीं
स्कूल भवन के प्रवेश द्वार पर ही एक पुराना कुआं है, जिसमें पंचायत ने जाली डालकर ढकवाया था। किंतु असामाजिक तत्वों के द्वारा जाली तोड़ दी गई। अब कुएं को ऊपर से बबूल के कांटे डालकर ढंका गया है। किंतु कुएं में जनहानि का खतरा बरकरार है।
इसी प्रकार शाला भवन के दक्षिणी दिशा में विशाल तालाब है। तालाब एवं स्कूल के मध्य बाउंड्रीवॉल बनाया जाना है। किंतु यादव समाज के उपद्रवी तत्वों द्वारा निर्माण कार्य में लगातार बाधा डाली जा रही है एवं बाउंड्रीवॉल व अतिरिक्त कक्ष भवन निर्माण के कार्य में रोक लगवा दी गई। बाउंड्रीवॉल के अभाव में छात्रों के जान को तालाब एवं कुआं से खतरा बरकरार है।
ग्राम पंचायत कर चुकी है पहल
ग्राम पंचायत द्वारा कुछ महीने पूर्व यादव समाज के लोगों को समझने का प्रयास किया गया था। किंतु समाज के विरोधी तत्व समझौता मानने से इनकार कर दिए। जिसके कारण स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं बाउंड्री वालों का निर्माण कार्य रुक गया है।
धारा 56 के तहत अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान
ग्राम पंचायत अधिनियम में धारा 56 के तहत अवैध अतिक्रमण करने वालों को तीन नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान आने वाले खर्च की वसूली भी अवैध अतिक्रमणकर्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है। इस दिशा में सकारात्मक पहल की आवश्यकता है।


