बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसीवां, 27 जून। पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार विगत वर्ष 7 मई 2021 को आरोपी भूषण पटेल (30) लंकाहुडा ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई हेमसागर पटेल की रिपोर्ट पर चौकी बेलाडुला में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की जांच चौकी प्रभारी बेलाडूला सहायक उपनिरीक्षक भगवती कुर्रे ने की थी। श्री कुर्रे ने उक्त प्रकरण की विवेचना करते हुए, आरोपी भूषण पटेल को रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर तथा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा आरोपी भूषण पटेल को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाये जाने से आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।


