बलौदा बाजार

न्यायालयीन कर्मचारी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
11-Dec-2021 6:08 PM
न्यायालयीन कर्मचारी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 11 दिसंबर। न्यायालयीन कर्मचारी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह घटना वर्ष 2020 की है। जब मृतका बिंदु हाई स्कूल के सामने राम नयन पांडे के मकान में किराए में रहती थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपित खिलावन दास से हुई थी। खिलावन दास का बिंदु ध्रुव के घर आना जाना होता था। आरोपित खिलावन दास बिंदु के साथ हमेशा गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करता था इसमें उसके पड़ोस में रहने वाले सेन ने कई बार मना किया।

घटना के दिन आरोपित खिलावन दास और बिंदु दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिस पर पड़ोसी सेन ने समझा कर अपने काम में रात्रि में चला गया। दूसरे दिन जब वापस घर आया तो उसने देखा कि बिंदु ध्रुव सुबह पानी भरने के लिए नहीं आई तब उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा भी खुला था जिसकी सूचना पुलिस सिटी कोतवाली बलौदा बाजार को दी गई थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि मृतका की गला घोटकर हत्या की गई है। घटना के बाद से आरोपित खिलावन दास फरार था जिसकी खोजबीन कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने पहले गोलमोल जवाब दिया फिर उसके बाद आरोपित खिलावन दास के पास से मृतका बिंदु ध्रुव का बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किया गया।

विवेचना के बाद अंतिम प्रतिवेदन दीपक कुमार देश लहरे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां उन्होंने आरोपित को दोषी पाया गया और आरोपित खिलावन दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास की सजा तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।


अन्य पोस्ट