बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 6 सितंबर। पांच वर्षीय बालक को अपहरण और फिरौती के लिए 5 लाख मांगने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा बाज़ार के द्वारा सिद्धदोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
25 जनवरी 2019 कि सुबह ग्राम कैथा के एक 5 वर्षीय बालक स्कूल वैन में ग्राम पवनी स्कूल जाने के लिए निकला था तभी वैन के चालक को आरोपी के द्वारा फोन करके आवाज बदलते अपहृत बालक का दादा बोल रहा हूं कहते हुए बालक को रास्ते में ग्राम पचरी एटीएम के पास उतारने को बोलकर उसी स्थान से बालक को अपहरण कर बालक के पिता को 500000 की फिरौती की मांग की गई थी उक्त सूचना थाना बिलाईगढ पुलिस तात्कालिक थाना प्रभारी महेश ध्रुव को मिलने पर उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम तैयार की गई ।
थाना बिलाईगढ़ के एएसआई ओम साहू और उपलब्ध बल के साथ प्रार्थी को लेकर तत्काल घटनास्थल पहुंच कर घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्रित कर करते हुऐ सूचना मिला कि एक लडक़ा जो मुंह में गमछा बांधा हुआ है अपने बाइक में एक स्कूली बच्चे को बैठा कर गोरबा, ताला गांव की तरफ जा रहे हैं ष्टष्टञ्जङ्क को देखने और हुलिया मिलान करने पर ग्राम कैथा का ही दुर्गेश साहू से हुलिया मिलान होना बताएं। आरोपी दुर्गेश साहू का मोबाइल नंबर बंद था तथा घटना में एक अन्य नंबर का उपयोग कर रहा था आरोपी दुर्गेश साहू का लोकेशन लेते हुए आगे बढ़े साथ ही उस रूट का सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर आरोपी दुर्गेश साहू के द्वारा बालक को बिर्रा और डबरा के शराब भट्टी के सीसीटीवी में दिखा था तथा आरोपी के द्वारा अपने आवाज को बदलते हुए बालक के पिता को कॉल करके 500000 की फिरौती की मांग कर रहा था। आरोपी दुर्गेश साहू को ग्राम सपोस , डभरा जांजगीर के पास ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया साथ ही अपहृत बालक को बरामद किया गया था ।
आरोपी दुर्गेश साहू गिरफ्तारी दिनांक से सजा के निर्णय दिनांक तक करीबन 2 साल 7 माह 9 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था जिस पर 3 सितंबर 2021 को न्यायाधीश ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाज़ार के द्वारा आरोपी दुर्गेश साहू को उक्त मामलों में सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।