बलौदा बाजार

भाई की हत्या, उम्रकैद
30-Aug-2021 6:50 PM
भाई की हत्या, उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 अगस्त। 
भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 
पुलिस के अनुसार 23 अक्टूबर 2019 के 17.40 बजे प्रार्थी पवन चन्द्राकर (60) सिसदेवरी थाना पलारी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि खिलावन चन्द्राकर शादीशुदा पत्नी  का लडक़ा है एवं प्रमोद चन्द्राकर छोटी पत्नी  का लडक़ा है, जो दोनों भाई हमेशा झगड़ा होते थे घटना 23 अक्टूबर 2019 बजे शाम खिलावन चन्द्राकर गाली गलौज कर रहा था प्रमोद  चन्द्राकर घर से बाहर गली में घर के सामने निकला जिसे खिलावन चन्द्राकर ने टंगिया लेकर इसकी पत्नी ममता चन्द्राकर लाठी लेकर निकले खिलावन चन्द्राकर ने धारदार टंगिया से प्रमोद चन्द्राकर के बायें गले में मारकर प्राणघातक चोंट पहुंचाया उसकी पत्नि मामता चन्द्राकर लाठी से दोनों मिलकर मारपीट किये घायल प्रमोद चन्द्राकर को शासकीय अस्पताल पलारी लाये जो ईलाज के दौरान मृत्यु हो गये कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तत्कालिन थाना प्रभारी पलारी एन.के.स्वर्णकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपिगण खिलावन चन्द्राकर एवं ममता चन्द्राकर को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र 20 नवंबर 20219 को तैयार कर न्यायालय पेश किया गया।

पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण ऐलेसेला बलौदाबाजार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिताम्बर पटेल के दिशा निर्देश पर वर्तमान थाना प्रभारी सी.आर.चन्द्रा व्दारा साक्षियों को जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में सही समय पर साक्ष्य हेतु पेश किए।  शासकीय अधिवक्ता समीर अग्रवाल द्वारा शासन का पक्ष रखा, रजनीश श्रीवास्तव  जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा साक्षियों का परीक्षण किया गया।  परीक्षण उपरांत दोनों पक्षों को दलील सुनकर  फैसला सुनाते हुए प्रकरण के आरोपी खिलावन चन्द्राकर (40)सिसदेवरी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. के विरूद्ध धारा 302  के अंतर्गत दोषी पाते हु, 27 अगस्त 2021 को आजीवन कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 


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