बलौदा बाजार

रेप के आरोपी को सात वर्ष कैद
26-Aug-2021 7:20 PM
 रेप के आरोपी को  सात वर्ष कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 26 अगस्त। बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश शेख अशरफ  ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंण्ड की सजा से दंडित किया है।

 व्यवहार न्यायालय से अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याजी खान से मिली जानकारी के अनुसार मामला ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम धौराभाठा के खेत का है, जहाँ 21 मार्च 2017 को दोपहर 12 बजे एवं उसके पश्चात कई अवसरों पर आरोपी बलराम धु्रव ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया । लगातार रेप से पीडि़ता को चार माह का गर्भ हो गया, तब पीडि़ता पक्ष द्वारा ग्रामीण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 

विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक एम आर धु्रव एवं एस डी ओ पी सुभाष दास द्वारा पीडि़ता का मुलाहिजा रिपोर्ट, बयान, जप्ती आदि कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ न्यायालय मे पीडि़ता सहित अन्य साक्षियों का बयान दर्ज किया गया। जहाँ पीडि़ता ने आरोपी द्वारा गलत काम किये जाने का कथन की डॉक्टर के बयान एवं डॉक्टरी रिपोर्ट के अध्ययन से 19 हफ्ते का गर्भवती होना तथा उपचार के दौरान मृत शिशु पैदा होना प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा तथा तर्क करते हुए इस प्रकार के अपराध के लिए अपराधी को कठोर दंड देने की मांग की गई। जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) शेख अशरफ   द्वारा समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अनुशीलन करने पर आरोपी पर धारा 376 का अपराधी होना प्रमाणित पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 376 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 का अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है।

पीडि़ता को शारीरिक व मानसिक क्षति होने से प्रतिकर प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है।


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