बलौदा बाजार

वनपरिक्षेत्र अर्जुनी का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 26 अगस्त। बलौदाबाजार वन मण्डल के परिक्षेत्र अर्जुनी के जंगल में वन्य प्राणी सांभर का अवैध शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिसे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय कसडोल में पेशकर जेल भेजा गया है।
जंगलों से अवैध लकड़ी बांस करील तथा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार को नकेल कसने लगातार सर्च किया जा रहा है, जिसमें अर्जुनी परिक्षेत्र के अंतर्गत दलदली जंगल के कक्ष क्रमांक 383 में 25 अगस्त बुधवार को वन्य प्राणी सांभर को शिकार को हत्या कर मांस काटने की तैयारी में बैठे 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसकी सूचना परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी सन्तोष चौहान को दी गई।
विभाग की सूचना पर कर्मचारियों का दल घटना स्थल पर पहुंचा। जहां से उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। जिस पर वन ससोधन (अ)वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 ,39, 50, 51, 52 के तहत अपराध कायम कर आरोपी चेतन पिता भगत राम गोंड़ पुनितराम पिता कार्तिक राम पारधी तथा गोवर्धन पिता छेदुराम पारधी तीनों ग्राम दलदली को गिरफ्तार कर कसडोल न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वही मृत सांभर का पोष्टमार्टम कराकर दाह संस्कार कर दिया गया है।