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लॉकडाउन उल्लंघन, वैक्सीन लगवाने के मामले में पीयूष त्रिपाठी को अग्रिम जमानत
26-Apr-2021 9:24 PM
 लॉकडाउन उल्लंघन, वैक्सीन लगवाने के मामले में पीयूष त्रिपाठी को अग्रिम जमानत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 26 अप्रैल। गत 27 मार्च को अवैध पास के आधार पर वैक्सीन लगवाने के आरोप अंतर्गत दर्ज धारा 419, 420 मामले में विशेष न्यायाधीश ने जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर कठोर टिप्पणी करते हुए पीयूष त्रिपाठी को अग्रिम ज़मानत प्रदान कर दी है।

इसके अतिरिक्त लॉकडाउन उल्लंघन पर धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत बिना उचित विवेचना के तथा पीयूष त्रिपाठी का पक्ष सुने बिना जल्दबाज़ी में दर्ज किए एफआईआर पर अग्रिम ज़मानत के आवेदन को  24 अप्रैल को सुनते हुए प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने अग्रिम ज़मानत प्रदान की है।

गत 22 अप्रैल को वैक्सिनेशन मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आए कि पीयूष कुमार त्रिपाठी एक समाजसेवी तथा शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपने जीवनकाल में अब तक 84 बार रक्तदान कर चुके हैं। प्रतिवर्ष 250 से 300 गऱीब बच्चों की शिक्षा को अभियान बनाकर उन्हें नि:शुल्क शिक्षा विगत कई वर्षों से दिलवा रहे हैं, इन कार्यों के लिए समाज द्वारा उन्हें अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। कोरोना काल में भी लोगों की निरन्तर सेवा करते आ रहे हैं।


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