सरगुजा

सरगुजा व बलरामपुर में लॉकडाउन अब 5 मई तक
25-Apr-2021 8:36 PM
सरगुजा व बलरामपुर में लॉकडाउन अब 5 मई तक

अम्बिकापुर/राजपुर, 25 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सरगुजा संजीव कुमार झा एवं बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 मई रात्रि 11.59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस आशय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये सरगुजा एंव बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 5 मई रात्रि 11.59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।

 मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल, मेडिकल, इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


अन्य पोस्ट