सरगुजा

मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर सख्ती, नियम तोडऩे पर जुर्माना व वाहन जब्ती की चेतावनी
15-Apr-2026 9:32 PM
मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर सख्ती, नियम तोडऩे पर जुर्माना व वाहन जब्ती की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 15 अप्रैल। सडक़ दुर्घटनाओं में जनहानि की बढ़ती आशंका को देखते हुए सरगुजा पुलिस ने मालवाहक वाहनों में यात्रियों के परिवहन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा  राजेश कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

जारी निर्देशों के तहत थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मालवाहक वाहन स्वामियों एवं चालकों की बैठक आयोजित कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माना, वाहन परमिट निरस्त करने तथा वाहन जब्ती जैसी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर या खड़ा कर परिवहन किया जाता है, जो अत्यंत जोखिम भरा और नियम विरुद्ध है। मालवाहक वाहनों में बैठने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने से मामूली झटके या मोड़ पर भी दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यात्रा के लिए केवल अधिकृत सवारी वाहनों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं एवं अपने परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।


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