सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 26 फरवरी। शहर के बरेजपारा निवासी परवेज आलम ने मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के कथित प्रयास को लेकर पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत के आधार पर फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है।
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 15 फरवरी को थाना शहर अंबिकापुर में इस संबंध में शिकायत दी गई थी। आवेदक का आरोप है कि उनके विरुद्ध Absent/Permanently Shifted” दर्शाते हुए मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के उद्देश्य से तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।
परवेज आलम ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता जवाहर सिंह द्वारा लोकसेवक को मिथ्या जानकारी दी गई, जो प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण एवं आपराधिक आशय से प्रेरित प्रतीत होती है। आवेदन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227, 228, 61 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध का उल्लेख करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित आरोपी स्थानीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल से जुड़े पदाधिकारी हैं, जिसके कारण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका है।
अपने आवेदन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मूल आधारशिला है।
आईजी सरगुजा रेंज से की गई मांगों में तत्काल निष्पक्ष जांच, फॉर्म-7 से जुड़े सर्वर लॉग एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर वैज्ञानिक जांच कराने तथा प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र अधिकारी से कराने का अनुरोध शामिल है।
आवेदक ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु ऐसे मामलों में बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के कठोर कार्रवाई आवश्यक है।


