सरगुजा

बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर डीजे संचालकों व होटल-मैरिज गार्डन प्रबंधकों की बैठक
18-Feb-2026 8:59 PM
बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर डीजे संचालकों व होटल-मैरिज गार्डन प्रबंधकों की बैठक

रात 10 बजे बाद संचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 18 फरवरी। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस व प्रशासन ने डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन एवं होटल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, एसडीएम अंबिकापुर फागेश सिन्हा एवं तहसीलदार उमेश्वर बाज के नेतृत्व में थाना कोतवाली अंबिकापुर में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी डीजे संचालक, मैरिज गार्डन व होटल मैनेजर उपस्थित रहे।

बैठक में डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, रैली या जुलूस में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के भीतर रखनी होगी तथा रात्रि 10 बजे के पूर्व ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद करना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें अनुमति पत्र, कार्यक्रम आयोजक की पहचान संबंधी विवरण एवं अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी, ताकि आवश्यकता पडऩे पर संबंधित व्यक्ति से तत्काल संपर्क किया जा सके। तय समय के बाद डीजे संचालन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे सिस्टम जब्त करने की चेतावनी दी गई।

मैरिज गार्डन और होटल प्रबंधकों को भी निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके परिसरों में तय समय के बाद किसी भी प्रकार का डीजे संचालन न हो। साथ ही किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत-संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सभी डीजे संचालकों एवं आयोजकों ने नियमों का पालन करने की सहमति दी।


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